नहीं जायेगी बी एड धारी सहायक शिक्षको की नौकरी सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत पढ़ें पूरी खबर

नहीं जायेगी बी एड धारी सहायक शिक्षको की नौकरी सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत पढ़ें पूरी खबर

बिलासपुर | रायपुर – छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक भर्ती के बी एड किये अभ्यर्थियों इ लिए अच्छी खबर है सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दी है और बिलासपुर हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है की जब तक सहायक शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग और अंतिम चयन सूची जारी होने वाली है ऐसे समय में बी एड वालो को इस भर्ती से अलग करना वाजिब नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने ये जरुर कहा है की सहायक शिक्षक भर्ती हाई कोर्ट के फैसले के अधीन होगी यानी भर्ती के जो भी आदेश होंगे हाई कोर्ट के फैसले पर निर्भर होंगे

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